बैंक, बीमा कंपनियों और म्यूचुअल फंड्स में आपके भी फंसे हैं पैसे? वापस दिलाएगी सरकार
Updated on
30-05-2026
नई दिल्ली: बैंकों, बीमा कंपनियों या म्यूचुअल फंड्स में अनक्लेम्ड पड़ा हुआ पैसा आपको आसानी से मिल जाए, इसके लिए सरकार ने शुक्रवार को एक खास पोर्टल लॉन्च किया। इसकी शुरुआत करते हुए वित्तीय सेवाओं के विभाग के सचिव एम नागराजू ने कहा कि इस पोर्टल से लोगों को आसानी होगी और उन्हें उनकी वैध वित्तीय संपत्ति देने के प्रयासों में मजबूती आएगी।
आपकी पूंजी, आपका अधिकार अभियान के तहत अनक्लेम्ड असेट्स पोर्टल https:// www. unclaimedassetsportal.in की शुरुआत की गई। यह सिंगल यूनिफाइड ऑनलाइन प्लैटफॉर्म है, जिसके जरिए बैंक खातों में पड़ी अनक्लेम्ड रकम और इंश्योरेंस क्लेम से लेकर इस तरह के शेयरों और म्यूचुअल फंड्स का लोग पता लगा सकेंगे। इस पोर्टल पर जाने पर बैंक डिपॉजिट, इंश्योरेंस क्लेम, म्यूचुअल फंड्स और शेयर्स एंड डिविडेंड के रूप में चार आइकन दिखेंगे। इन पर क्लिक करने से संबंधित पोर्टल्स पर ले जाया जाएगा।
पोर्टल का फायदा
बैंकों, बीमा कंपनियों और म्यूचुअल फंड्स के पास काफी अनक्लेम्ड पैसा पड़ा हुआ है
आरबीआई के मुताबिक बैंकों में ही करीब 72,000 करोड़ का अनक्लेम्ड डिपॉजिट है
सरकार ने यह पैसा उसके मालिकों तक पहुंचाने के लिए शुक्रवार को एक पोर्टल लॉन्च किया
इस पोर्टल से लोगों को आसानी होगी और उन्हें पैसा देने के प्रयासों में मजबूती आएगी
कैसे कर सकते हैं क्लेम?
आरबीआई के आंकड़ों के मुताबिक, बैंकों में 72,000 करोड़ रुपये से ज्यादा के अनक्लेम्ड डिपॉजिट हैं। 10 साल से अधिक समय तक रहने वाले ऐसे डिपॉजिट को अनक्लेम्ड मान लिया जाता है और फिर उसे डिपार्टमेंट ऑफ इकनॉमिक अफेयर्स के फंड में ट्रांसफर कर दिया जाता है। वहां से जमाकर्ता या कानूनी वारिस क्लेम कर सकते हैं।