NPS ग्राहकों के लिए खुशखबरी, अब सिर्फ 30 दिनों में सुलझेगी हर शिकायत, बदलने वाले हैं नियम
Updated on
23-05-2026
नई दिल्ली: अगर आपकी नेशनल पेंशन सिस्टम ( NPS ) से जुड़ी कोई शिकायत है, तो अब उसके जल्दी सुलझने की उम्मीद बढ़ गई है। पेंशन रेगुलेटर PFRDA की ओर से हाल ही में जारी एक ड्राफ्ट में शिकायत निपटारे की प्रक्रिया में बड़े बदलावों का सुझाव दिया है। इन प्रस्तावित बदलावों के बाद एनपीएस की शिकायतों को सुलझाने में लगने वाला समय घटकर पहले के सिर्फ मुकाबले एक-चौथाई रह सकता है।
पेंशन बॉडी का मकसद है कि एनपीएस की शिकायतों को 7 से 30 दिनों के भीतर सुलझा लिया जाए। PFRDA ने शिकायतों को बंद करने और अपील दायर करने की समय-सीमा भी छोटी कर दी है। शिकायत बंद करने पर जवाब देने का समय 45 दिन से घटाकर 30 दिन कर दिया गया है। वहीं, अपील करने के लिए मिलने वाला समय भी अब घटाकर 30 दिन कर दिया गया है।
क्या हटेगा NPS ट्रस्ट?
एक मुख्य सुझाव यह है कि शिकायत आगे बढ़ने के दूसरे लेवल (Level 2) से NPS ट्रस्ट की भूमिका को हटा दिया जाए। प्रस्तावित नए ढांचे के तहत, लेवल 2 पर आने वाली शिकायतों को अब NPS ट्रस्ट के बजाय PFRDA का शिकायत सेल सीधे हैंडल करेगा।
क्या होगा फायदा
रेगुलेटर के मुताबिक इस बदलाव से निगरानी बेहतर होगी और रेगुलेटर जरूरत पड़ने पर जल्दी दखल दे सकेगा। हालांकि, इससे बीच की संस्थाओं की जिम्मेदारी या लोकपाल के फैसले लेने के अधिकार में कोई बदलाव नहीं होगा।
मकसद क्या है?
सब्सक्राइबर्स की शिकायतों का तेजी और तय समय में निपटारा करना।
शिकायत सुलझाने में शामिल संस्थाओं की जवाबदेही बढ़ाना।
पूरे सिस्टम को आज के बेहतर सर्विस स्टैंडर्ड और तौर-तरीकों के हिसाब से ढालना।
सब्सक्राइबर्स के हितों की सुरक्षा के सिस्टम को और मजबूत करना।
PFRDA की ओर से शुरुआती दौर में ही सीधी निगरानी रखना।