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सारंगढ़-बिलाईगढ़। कलेक्टर पद्मिनी भोई साहू की अध्यक्षता में सोमवार को कृषि विभाग की समीक्षा बैठक आयोजित हुई। बैठक में उमेश साहू, डिप्टी कलेक्टर, वर्षा बंसल, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, आशुतोष श्रीवास्तव, उप संचालक कृषि, शीतल भोई, डीएमओ सारंगढ़, अपेक्स बैंक नोडल, सहकारिता विभाग के अधिकारी, जिले के समस्त तहसीलदार, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, सारंगढ़, बरमकेला एवं बिलाईगढ़, कृषि विभाग के मैदानी स्तर के समस्त ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी एवं कृषि विकास अधिकारी उपस्थित थे।
कलेक्टर द्वारा जिले के प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजनांर्गत एग्रीस्टेक में पंजीयन हेतु शेष बचे कृषकों का एक सप्ताह के अंदर शतप्रतिशत पंजीयन पूर्ण करने के लिए निर्देशित किया गया। खरीफ 2025 में धान बेचने वाले ऐसे कृषक जिनका एग्रीस्टेक में पंजीयन नही हुआ था उन कृषकों का 15 जून तक फार्मर रजिस्ट्री की प्रक्रिया पूर्ण करने का निर्देश दिया गया है। कृषक 15 जून तक फार्मर रजिस्ट्री नही कराते है तो खरीफ 2026 में सहकारी समिति में धान विक्रय से वंचित हो जायेंगे। साथ ही शासन की विभिन्न महत्वकांक्षी योजनाओं से लाभ मिलना बंद हो जायेगा।
बैठक में कलेक्टर ने रासायनिक खाद विक्रय पर किसी भी प्रकार के अनियमितता या अधिक दर पर विक्रय किये जाने पर कठोर कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया। उप संचालक कृषि आशुतोष श्रीवास्तव के द्वारा सभी उर्वरक विक्रेताओं को खरीफ 2026 में सभी वैकल्पिक उर्वरकों के उपयोग को बढ़ावा देने एवं कृषकों को पर्याप्त उर्वरक उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये हैं। जिला में निगरानी समिति का गठन कर उर्वरकों की बिक्री पर कड़ी नजर रखते हुए उर्वरकों के अवैध भंडारण, जमाखोरी, कालाबाजारी, अधिक दर आदि के संबंध में आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 एवं उर्वरक गुण नियंत्रण आदेश 1985 के अंतर्गत विधिक कार्यवाही की जा रही हैं। अभी तक जिले में 44 विक्रय केन्द्रों का निरीक्षण किया जा चुका है, जिसमे से 7 उर्वरक विक्रेताओं का प्राधिकार पत्र निलंबन की कार्यवाही की गयी है तथा 26 विक्रेताओं को कारण बताओं नोटिस जारी किया गया हैं। वर्तमान में जिले के सहकारी समितियों में रासायनिक खाद 17345 मे.टन एवं बीज 10140 क्विंटल भण्डारण किया गया है साथ ही जिले के समस्त किसानों को खाद एवं बीज का तत्काल उठाव करने हेतु सलाह दिया गया है।