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जशपुरनगर। कलेक्टर रोहित व्यास ने आज कलेक्टरेट सभाकक्ष में जिले में संचालित निजी विद्यालयों के संचालकों की बैठक लेकर स्कूली बच्चों की सुरक्षा, सुरक्षित परिवहन व्यवस्था, नशा मुक्ति अभियान तथा विद्यालयों में आवश्यक सुरक्षा मानकों के संबंध में विस्तृत चर्चा करते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। बैठक में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. लाल उमेद सिंह विशेष रूप से उपस्थित रहे।
नए शैक्षणिक सत्र से पहले रोड सेफ्टी क्लब गठन के निर्देश :
कलेक्टर व्यास ने सभी विद्यालयों में नए शैक्षणिक सत्र प्रारंभ होने से पूर्व अनिवार्य रूप से रोड सेफ्टी क्लब का गठन करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इस क्लब के माध्यम से विद्यार्थियों को सड़क सुरक्षा नियमों की जानकारी देने के साथ-साथ नियमों के पालन के प्रति जागरूक करें। इसके लिए उन्होंने प्रत्येक विद्यालय में एक नोडल अधिकारी की नियुक्ति भी करने को कहा। उन्होंने सड़क सुरक्षा विषय पर भाषण, निबंध, पेंटिंग सहित विभिन्न प्रतियोगिताओं एवं एक्सपोजर विजिट आयोजित कर विद्यार्थियों को जागरूक करने के निर्देश दिए।
शिक्षक, कर्मचारी एवं छात्र हेलमेट और सीट बेल्ट का करें अनिवार्य उपयोग :
कलेक्टर ने स्कूल संचालकों से कहा कि विद्यालय के शिक्षक, कर्मचारी तथा जिन छात्रों के पास वाहन चलाने का लाइसेंस है, वे अनिवार्य रूप से हेलमेट एवं सीट बेल्ट का उपयोग करें। उन्होंने पालकों को भी शिक्षक-पालक बैठक के माध्यम से यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि यदि कोई छात्र बिना ड्राइविंग लाइसेंस अथवा बिना हेलमेट के विद्यालय आते पाया जाता है, तो संबंधित स्कूल एवं पालकों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।
स्कूलों के आसपास तंबाकू बिक्री प्रतिबंधित, 500 मीटर क्षेत्र नो-ड्रग जोन घोषित :
कलेक्टर ने कहा कि विद्यालयों की बाउंड्रीवाल से 100 मीटर की परिधि में सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पादों की बिक्री पूर्णतः प्रतिबंधित है। इसके अलावा 500 मीटर के दायरे को नो-ड्रग जोन घोषित किया गया है। इस क्षेत्र में किसी भी प्रकार की नशीली गतिविधि पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने स्कूल संचालकों से ऐसी गतिविधियों की सूचना तत्काल प्रशासन को देने को कहा। साथ ही ब्लॉक शिक्षा अधिकारियों को नियमित जांच करने के निर्देश दिए गए।
नशा मुक्ति अभियान के तहत जागरूकता कार्यक्रम चलाने के निर्देश :
कलेक्टर व्यास ने नशा मुक्त भारत अभियान के तहत विद्यालयों में जागरूकता कार्यक्रम संचालित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विभिन्न कार्यक्रमों के दौरान विद्यार्थियों को नशा मुक्ति की शपथ दिलाई जाए। उन्होंने बताया कि अभियान की आधिकारिक वेबसाइट पर सर्वाधिक डिजिटल सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाले विद्यालय को सम्मानित किया जाएगा। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि यदि कोई शिक्षक या कर्मचारी नशे की हालत में विद्यालय आता है, तो इसकी सूचना तत्काल पुलिस को दी जाए, ताकि नियमानुसार कार्रवाई की जा सके।
स्कूल परिसरों में सीसीटीवी एवं वाहनों की फिटनेस जांच अनिवार्य :
कलेक्टर ने विद्यार्थियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सभी स्कूल परिसरों में अनिवार्य रूप से सीसीटीवी कैमरे लगाने के निर्देश दिए। साथ ही स्कूल बसों का 15 जून से पूर्व अनिवार्य फिटनेस परीक्षण कराने, बसों में फर्स्ट एड किट एवं आवश्यक सुरक्षा संबंधी नंबर प्रदर्शित करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्कूल बस चालकों एवं हेल्परों का पुलिस सत्यापन 15 जून से पूर्व अनिवार्य रूप से कराने को कहा। उन्होंने यह भी निर्देशित किया कि बच्चों के परिवहन में उपयोग किए जाने वाले निजी वाहनों का कमर्शियल रजिस्ट्रेशन होना आवश्यक है। यदि निजी नाम से पंजीकृत वाहन बच्चों का परिवहन करते पाए गए तो जप्ती की कार्रवाई की जाएगी। ऐसे सभी वाहन चालकों का पुलिस सत्यापन तथा वाहनों पर स्कूल वाहन का लोगो लगाना भी अनिवार्य होगा।
जर्जर भवनों में स्कूल संचालन नहीं करने के निर्देश :
कलेक्टर व्यास ने उन निजी विद्यालय संचालकों को जिनका बोर्ड परीक्षा परिणाम संतोषजनक नहीं रहा है, अपने शैक्षणिक प्रदर्शन में सुधार लाने हेतु आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए। उन्होंने बच्चों की सुरक्षा को सर्वाेच्च प्राथमिकता बताते हुए कहा कि जीर्ण-शीर्ण अथवा जर्जर भवनों में विद्यालय संचालन किसी भी स्थिति में नहीं किया जाए। इसके साथ ही उन्होंने प्रत्येक विद्यालय में बालक एवं बालिकाओं के लिए अलग-अलग शौचालय की व्यवस्था सुनिश्चित करने तथा विद्यालय परिसर में नियमित साफ-सफाई बनाए रखने के निर्देश दिए। बैठक में जिला परिवहन अधिकारी अरविंद भगत, समाज कल्याण विभाग के उप संचालक धर्मेंद्र साहू सहित जिले के निजी विद्यालयों के संचालक उपस्थित रहे।